जिले में कोविड-19 के संक्रमण से बचाव और रोकथाम के जिम्मेदार नगरीय क्षेत्रों में दुकान के संचालन हेतु दिशा – निर्देश जारी किया गया है |जिसके तहत नागरिक क्षेत्र में सुबह से दोपहर 3:00 बजे तक ही दुकानों को खुलने की अनुमति |
जिला अधिकारी रितेश कुमार ने जारी आदेश में कहा कि की कोरोना पॉजिटिव की संख्या लगातार बढ़ रही है और कोरोना वायरस के संकट के प्रसार को रोकने के लिए भारत सरकार और राज्य सरकार ने कुछ जारी गाइडलाइन का अच्छे से पालन करना होगा |
कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद कंटेन मेंट जोन बनाने के बावजूद क्षेत्र में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है
स्वास्थ्य की दृष्टि से यह तथ्य पर एक निश्चित है कि कोविड-19 के संपर्क में पीड़ितों से संदेह को दूर रखने| राज्य सरकार द्वारा यह निर्देश किया जाएगा कि जिसके बाद निर्देश किया जा रहा है कि इसमें बचाव के लिए संभव उपाय अमल में लाया जाए इसको रोकने हेतु दवा एवं मेडिकल दुकाने 24 घंटे तक खुलने की अनुमति दी गयी है |
सब्जी व्यवसाय दूध,मांस मटन,मछली,अंडे की दुकान में प्रातः काल सुबह दोपहर 3:00 बजे तक होगी|घर पर जाकर दूध बांटने वाले दूध विक्रेता को प्रातः काल से दोपहर 3:00 बजे तक और साइकिल 5:00 से 7:00 तक दूध प्राय करने की अनुमति होगी पेट्रोल,डीजल पंप,एलपीजी गैस प्रातः काल से दोपहर 3:00 बजे तक विक्रय करने की होगी|शासकीय-अशासकीय बैंकों को अपराह्न 3:00 बजे तक खोलने की अनुमति देगी कृषि अपराधी परम प्रातः काल से 3:00 बजे तक संस्कृत रहेगी प्रतिबंधित क्षेत्र में स्थित शराब दुकानों को प्रातः 3:00 दोपहर 3:00 बजे तक संस्कृत की अनुमति हो रहे तत्काल प्रभाव
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